दिव्यांग पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, चुन्नी से गला दबा हत्याकर शव कुएं में फेंका था

Jul 16, 2023 - 13:24
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दिव्यांग पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, चुन्नी से गला दबा हत्याकर शव कुएं में फेंका था
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दिव्यांग पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, चुन्नी से गला दबा हत्याकर शव कुएं में फेंका था

 सहारनपुर। सहारनपुर कोर्ट ने दिव्यांग पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 14 साल पहले दिव्यांग पति की उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। शव को बोरे में भरकर एक कुएं में फेंक दिया था। सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा की कोर्ट ने उम्रकैद और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया, 4 दिसंबर 2009 को ग्राम बरथा कायस्थ पठेड़ का रहने वाला दिव्यांग रिजवान अचानक से गायब हो गया था। रिजवान के भाई इनाम ने थाना चिलकाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया था, उसका भाई रिजवान दोनों पैरों से दिव्यांग था। जो घर से लापता हो गया। पुलिस ने रिजवान की तलाश शुरू की। 12 जनवरी को इनाम ने पुलिस को एक ओर प्रार्थना पत्र दिया।

उसे गांव के दो लोगों ने जानकारी दी कि रात जब वो घर आ रहे थे तो गांव में ही रहने वाला आबिद अपने कंधे पर बोरा लादे जा रहा था। आरोप लगाया था, आबिद के रिजवान की पत्नी दिलशाना के साथ नाजायज संबंध हैं। पुलिस और परिजनों ने जब रिजवान की पत्नी दिलशाना से पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि आबिद और दिलशाना के बीच अवैध संबंध थे। जिसमें रिजवान बाधक बन रहा था। ऐसे में दोनों ने चुन्नी से गला दबाकर रिजवान की हत्या कर दी थी।

 पुलिस ने आबिद की निशानदेही पर कुएं से शव भी बरामद कर लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिलशाना और आबिद दोनों को जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई एडीजीसी कक्ष संख्या 11 आलोक शर्मा की कोर्ट में हुई। गवाहों की गवाही और पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दिलशाना और आबिद को दोषी करार दिया। दोनों को उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जियाउल हक की रिपोर्ट

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